शराब घोटाला : अनवर ढेबर को सुप्रीम कोर्ट से वार दिन की अंतरिम जमानत

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रायपुर। उच्चतम न्यायालय ने छत्तीसगढ़ के शराब घोटाला मामले में कारोबारी अनवर ढेबर को उसकी मां के खराब स्वास्थ्य को देखते हुए चार दिन की अंतरिम जमानत मंजूर कर दिया। अपने आदेश में शीर्ष अदालत ने अनवर को पुलिस अभिरक्षा में चार दिन मां के साथ रहने की इजाजत दी है। अनवर ढेबर की ओर से शीर्ष अदालत ने उन्हें मां की खराब स्वास्थ्य में समय में मिलने के लिए आवेदन दिया गया था। इसपर सुनवाई के दौरान ढेबर के वकीलों ने कोर्ट में बताया कि उनकी मां की हालत गंभीर है।

इस वक्त वह हॉस्पिटल में एडमिट हैं. जिस पर सुप्रीम कोर्ट कहा कि ऐसे संवेदनशील समय पर परिवार के ऐसे समय में इंसान को अपने करीबियों के साथ रहने का मौका मिलना चाहिए। अब अगले चार दिनों तक अनवर ढेबर अपने परिवार के साथ रह सकेगा। जमानत की तिथि खत्म होते ही उन्हें दोबारा जेल जाना होगा। जांच और दो सौ से अधिक व्यक्तियों के बयान एवं डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर अनुमान है कि लगभग 60,50,950 पेटी बी-पार्ट शराब की अवैध बिक्री हुई है जिसकी अनुमानित कीमत 2174 करोड़ रुपये से अधिक है. पहले इस घोटाले का अनुमान 2161 करोड़ रुपये था, लेकिन नवीनतम आंकड़ों के अनुसार घोटाले की कुल राशि 3200 करोड़ रुपये से अधिक हो सकती है।