छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) और आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा (ईओडब्ल्यू) की विशेष अदालत ने कथित शराब घोटाले मामले में आरोपी अरविंद सिंह को आठ अप्रैल तक ईओडब्ल्यू की हिरासत में भेज दिया। कथित शराब घोटाले मामले में प्राथमिकी दर्ज करने के बाद ईओडब्ल्यू ने बुधवार रात सिंह को गिरफ्तार कर लिया था। पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान सामने आए इस मामले में ईओडब्ल्यू ने पहली बार किसी आरोपी को गिरफ्तार किया है। उप निदेशक (अभियोजन) मिथलेश वर्मा ने बताया कि विशेष न्यायाधीश निधि शर्मा ने सिंह को आठ अप्रैल तक ईओडब्ल्यू की हिरासत में भेज दिया। वर्मा ने बताया कि एसीबी/ईओडब्ल्यू ने सिंह की 10 अप्रैल तक हिरासत की मांग की थी।
प्रवर्तन निदेशालय के एक पत्र के आधार पर कथित शराब घोटाले में एसीबी/ईओडब्ल्यू ने जनवरी 2024 में सिंह और कांग्रेस के कई नेताओं समेत 70 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। इस मामले की जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय ने पूर्व में दावा किया था कि कुछ वरिष्ठ अधिकारियों ने निजी और प्रभावशाली व्यक्तियों के साथ मिलकर राज्य सरकार को नुकसान पहुंचाने और शराब के कारोबार में अवैध लाभ कमाने के लिए आपराधिक कृत्य किए थे। ईडी ने कहा था कि उसकी जांच से पता चला है कि छत्तीसगढ़ में एक आपराधिक गिरोह काम कर रहा था। पिछले वर्ष जुलाई में ईडी ने रायपुर की एक पीएमएलए अदालत में कथित शराब घोटाला मामले में अभियोजन शिकायत (चार्जशीट) दायर किया था जिसमें उसने दावा किया था कि 2019 में शुरू हुए ‘शराब घोटाले’ में 2161 करोड़ रुपये का भ्रष्टाचार हुआ है।