अमेरिका में सिखों पर की गई कथित टिप्पणी, छत्तीसगढ़ में राहुल गांधी के खिलाफ केस दर्ज

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कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ हाल ही में अमेरिका यात्रा के दौरान सिख समुदाय की धार्मिक भावनाओं को कथित रूप से ठेस पहुंचाने के आरोप में छत्तीसगढ़ के अलग-अलग जिलों में प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि गांधी के खिलाफ दुर्ग जिले के कोतवाली थाने में शुक्रवार को मामला दर्ज किया गया। वहीं बिलासपुर के सिविल लाइंस थाने और रायपुर के सिविल लाइंस थाने में बृहस्पतिवार शाम को मामले दर्ज किए गए। उन्होंने बताया कि सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की शिकायतों के आधार पर दोनों मामले दर्ज किए गए हैं।

पार्टी के नेताओं द्वारा राज्य के अन्य जिलों के पुलिस थानों में भी इसी तरह की शिकायतें दर्ज कराई गई हैं। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि गांधी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 299 और 302 (जानबूझकर किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना) के तहत मामले दर्ज किए गए है। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता अमरजीत सिंह छाबड़ा ने रायपुर के सिविल लाइंस थाने में दर्ज कराई गई अपनी शिकायत में कहा है कि गांधी ने टिप्पणी की है कि क्या भारत में सिखों को पगड़ी, कड़ा पहनने और गुरुद्वारा जाने की अनुमति होगी? छाबड़ा ने शिकायत में कहा कि गांधी के बयान से भारत में सिख समुदाय की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है। उन्होंने कहा है कि पूरी दुनिया में और यहां तक कि भारत में भी सिख समुदाय को पगड़ी, कड़ा पहनने और गुरुद्वारा जाने पर रोक नहीं है। भारत के प्रधानमंत्री भी पगड़ी पहनकर गुरुद्वारे जाते हैं।

छाबड़ा ने दावा किया कि गांधी के बयान का उद्देश्य शांतिप्रिय सिख समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना है। इससे समाज के अन्य धर्मों के साथ भेदभाव और दुश्मनी पैदा हो सकती है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि दुर्ग कोतवाली थाने में भाजपा की दुर्ग जिला इकाई के अध्यक्ष जितेंद्र वर्मा ने मामला दर्ज कराया है। भाजपा नेताओं ने इसी मुद्दे पर बिलासपुर, सरगुजा और अन्य जिलों के पुलिस थानों में भी मामला दर्ज कराया है।