छत्तीसगढ़ कोर्ट का फैसला: दिव्यांग युवती से बलात्कार के दोषी को आजीवन कारावास

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राजनांदगांव जिले की एक अदालत ने दिव्यांग युवती से बलात्कार के जुर्म में एक व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। राजनांदगांव के अतिरिक्त लोक अभियोजक आदित्य प्रकाश श्रीवास्तव ने बृहस्पतिवार को यहां बताया कि अपर सत्र न्यायाधीश अभिषेक शर्मा की अदालत ने 25 वर्षीय दिव्यांग (मूक-बधिर) युवती के साथ बलात्कार करने के दोषी बिसन लाल सलामे (56) को बुधवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने दोषी पर 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया।

श्रीवास्तव ने बताया कि पुलिस द्वारा अदालत में पेश किए अभियोग पत्र के अनुसार मोहला थाना क्षेत्र में ढाई साल पहले आरोपी सलामे ने दिव्यांग युवती के घर में घुसकर उसके साथ बलात्कार किया था। उन्होंने बताया कि घटना के वक्त युवती की मां खेत में काम करने गई थी और वापस आने पर उसे इसका पता चला। अधिवक्ता ने बताया कि युवती की मां द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर सलामे के खिलाफनामजद मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया गया। उन्होंने बताया कि दिव्यांग युवती की घटना के कुछ दिनों बाद ही बीमारी से मृत्यु हो गई।

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