छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को नोटिस जारी किया

0
83

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने आदर्श आचार संहिता के कथित उल्लंघन पर हाल के विधानसभा चुनावों में विधायक के रूप में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर उनको नोटिस जारी किया है। न्यायमूर्ति पार्थ प्रतिम साहू द्वारा सोमवार को जारी आदेश की प्रति मंगलवार को उपलब्ध हुई। यह याचिका भाजपा सांसद विजय बघेल ने दायर की थी, जिन्होंने पाटन सीट से भूपेश बघेल के खिलाफ विधानसभा चुनाव लड़ा था और हार गए थे।

याचिकाकर्ता के वकील टी.के. झा ने कहा, विजय बघेल ने दलील दी कि 15 नवंबर को पाटन निर्वाचन क्षेत्र में शाम पांच बजे के बाद जुलूस निकालकर भूपेश बघेल ने जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के प्रावधान का उल्लंघन किया। उन्होंने कहा, याचिकाकर्ता ने भूपेश बघेल के निर्वाचन को रद्द करने और उन्हें छह साल तक चुनाव लड़ने से रोकने की मांग की है। उच्च न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई 26 फरवरी को तय की है।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here