बिलासपुर। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री व पाटन विधायक भूपेश बघेल के 2023 विधानसभा निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है। अब बघेल के निर्वाचन को चुनौती देने वाली चुनाव याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई जारी रहेगी। अदालत ने बघेल को चुनाव याचिका के तकनीकी बिंदुओं को लेकर दायर याचिका के खारिज करने की मांग खारिज कर दी है। इस मामले की अगली सुनवाई 18 जून को होगी। पाटन विधानसभा चुनाव में आदर्श आचार संहिता और चुनाव आयोग के निर्देशों की अवहेलना करने का आरोप लगाते हुए दुर्ग से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सांसद विजय बघेल, जो पाटन विधानसभा से भाजपा के प्रत्याशी थे, ने हाईकोर्ट में चुनाव याचिका दाखिल की है।
याचिका में भूपेश बघेल के द्वारा भ्रष्ट आचरण किए जाने संबंधी कई दस्तावेज़ों का उल्लेख करते हुए उनका निर्वाचन रद्द करने की मांग की गई है। बघेल की ओर से तकनीकी और अन्य आपत्तियों के आधार पर इस चुनाव याचिका को खारिज करने की मांग की गई है। उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति रवद्रिं कुमार अग्रवाल ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया है। अब विजय बघेल द्वारा लगाई गई याचिका पर सुनवाई जारी रहेगी। अदालत ने अपने नर्णिय में लिखा है, चुनाव याचिका में पर्याप्त साक्ष्य मौजूद है और इसे इस स्तर पर खारिज नहीं किया जा सकता।