रायगढ़ में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में दुकानों की नीलामी पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने लगाई रोक

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छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने रायगढ़ जिले के जनपद पंचायत धरमजयगढ़ द्वारा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की नवनिर्मित पांच दुकानों की खुली बोली प्रक्रिया पर गुरुवार को रोक लगा दी। जनपद पंचायत की ओर से इन दुकानों की नीलामी 24 अक्टूबर को दोपहर 12 बजे पंचायत सभा कक्ष में आयोजित की जानी थी। इस संबंध में मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा 22 शर्तों के साथ सीमित निविदा सूचना प्रकाशित की गई थी। इन्हीं शर्तों में से कुछ को कठोर और विधि विरुद्ध बताते हुए दोमन सिदार, पिता भूपदेव सिदार, निवासी चिर्रामुड़ा, थाना तमनार, जिला रायगढ़ ने न्यायालय अपर कलेक्टर रायगढ़ के समक्ष पुनरीक्षण प्रकरण प्रस्तुत किया।

पुनरीक्षणकर्ता की ओर से अधिवक्ता राजीव कालिया की ओर से प्रस्तुत तर्कों को सुनने के पश्चात न्यायालय ने दुकानों की नीलामी की अग्रिम कार्यवाही स्थगित रखने का अंतरिम आदेश पारित किया है। जानकारी के अनुसार नीलामी की शर्तों को अनुसूचित जनजाति वर्ग के हितों के विपरीत माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि पंचायत द्वारा बनाई गई कठोर शर्तों से अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों को नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने से रोका जा रहा है। न्यायालय के इस आदेश के बाद जनपद पंचायत की नीलामी प्रक्रिया पर प्रश्नचिह्न लग गया है। साथ ही पंचायत की कार्यप्रणाली को लेकर भी कई सवाल खड़े हो गए हैं।