राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के पतरापाली गांव में जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड के इस्पात संयंत्र में कथित तौर पर गर्म या पिघला हुआ लावा गिरने से एक श्रमिक की मौत के मामले में कंपनी को नोटिस जारी किया है। श्रमिक की मौत के संबंध में 22 अगस्त को प्रकाशित की खबर के आधार पर दर्ज मामले पर एनजीटी सुनवाई कर रही है। मामले में इस्पात निर्माण के लावा के निपटान की प्रक्रिया में पर्यावरण कानूनों के गैर-अनुपालन की आशंका जताई गई है। एनजीटी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव की अध्यक्षता वाली पीठ ने बृहस्पतिवार को पारित एक आदेश में कहा कि छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण बोर्ड ने दुर्घटना का कारण बने लावा को संभालने के पहलू का जिक्र किए बिना जवाब दायर किया।
पीठ ने कहा, “इस मामले में, लौह और इस्पात उद्योगों में ‘पायरो-मेटलर्जिकल’ संचालन से उत्पन्न लावा को संभालने और उसके प्रबंधन के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के दिशानिर्देशों को संदर्भित करने की आवश्यकता है। पीठ ने कहा, “लिहाजा, फिलहाल हमें नोटिस जारी करना उचित लगता है। अधिकरण की रजिस्ट्री को रायगढ़ के पतरापाली गांव में स्थित जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया जाता है। पुलिस के मुताबिक, पेलोड ऑपरेटर चीनी लाल पटेल की 22 अगस्त को भट्टी से पिघला हुआ लावा गिरने से गंभीर रूप से जलने के बाद मौत हो गई थी।