फलोदी सड़क दुर्घटना: सुप्रीम कोर्ट ने एनएचएआई, सड़क परिवहन मंत्रालय से जवाब मांगा

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उच्चतम न्यायालय ने राजस्थान के फलोदी क्षेत्र में दो नवंबर को हुई दुर्घटना का स्वत: संज्ञान लेते हुए सोमवार को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय से जवाब मांगा। इस दुर्घटना में 15 लोगों की मौत हो गई थी। न्यायमूर्ति जे के माहेश्वरी और न्यायमूर्ति विजय बिश्नोई की पीठ ने एनएचएआई और मंत्रालय को नोटिस जारी कर दुर्घटना के कारणों पर दो सप्ताह में जवाब मांगा है। पीठ ने उनसे क्षेत्र का सर्वेक्षण करने और फलोदी से गुजरने वाले राजमार्ग पर ढाबों की संख्या पर एक रिपोर्ट दाखिल करने को भी कहा है।

पीठ ने राजमार्ग की स्थिति और फलोदी में सड़क रखरखाव के लिए सड़क ठेकेदार द्वारा अपनाए गए मानदंडों पर भी एक विशिष्ट रिपोर्ट मांगी है। शीर्ष अदालत ने फलोदी में दो नवंबर को हुए सड़क हादसे का स्वतः संज्ञान लिया है। इस दुर्घटना में एक टेम्पो ट्रैवलर के एक खड़े ट्रक से टकरा जाने से 10 महिलाओं और चार बच्चों समेत 15 लोगों की मौत हो गई थी। यह हादसा भारत माला राजमार्ग पर मतोड़ा गांव के पास उस समय हुआ जब टेम्पो ट्रैवलर बीकानेर के कोलायत मंदिर से जोधपुर जा रहा था।