बघेल सरकार का बड़ा फैसला, छत्तीसगढ़ के युवाओं को मिलेगा बेरोजगारी भत्ता

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छत्तीसगढ़ मंत्रि परिषद ने राज्य में बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने तथा बन्द एवं बीमार उद्योगो के लिए विशेष प्रोत्साहन नीति लागू करने समेत कई प्रस्तावों को आज मंजूरी प्रदान कर दी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक बेरोजगारों के हित में एक बड़ा फैसला लेते हुए राज्य के बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता प्रदान करने का महत्वपूर्ण नर्णिय लिया गया। इसके साथ ही औद्योगिक नीति 2019-24 के अंतर्गत बंद एवं बीमार उद्योगों के लिए विशेष प्रोत्साहन नीति लागू करने का निर्णय लिया गया। यह एक नवंबर 19 के बाद बंद एवं बीमार हुए उद्योगों पर लागू होगी। यह नीति केवल विनिर्माण उद्योगों पर लागू होगी।

मंत्रि परिषद ने चालू वत्ति वर्ष के तृतीय अनुपूरक अनुमान के प्रारूप को विधानसभा में उपस्थापन बाबत् अनुमोदन कर दिया। इसके साथ बजट अनुमान वर्ष 2023-2024 का विधानसभा में उपस्थापन बाबत छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक-2023 के प्रारूप और छत्तीसगढ़ विधानसभा सदस्य वेतन, भत्ते, पेंशन (संशोधन) विधेयक-2023 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। बैठक में टाटा टेक्नोलॉजीस लिमिटेड के साथ पार्टनशिप में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था उन्नयन योजना का अनुमोदन किया गया। इसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ के 36 आई.टी.आई. के विकास पर कुल 1216.80 करोड़ रूपए व्यय किए जाएंगे। इससे आई.टी.आई संस्थाओं में मैकेनिक, इलेक्ट्रिक व्हीकल, बेसिक डिजाइनर एवं वर्चुअल वेरीफायर (मेकेनिकल), मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कंट्रोल एण्ड आटोमेशन, एडंवास्ड सीएनसी मशीनिंग, इंडस्ट्रीयल रोबोटिक्स एंड डिजीटल मैन्युफैक्चरिंग एवं आर्टिजन यूजिंग एडवांस्ड टूल्स सहित अन्य शार्ट टर्म कोर्सेस भी संचालित होंगे।

मंत्रि परिषद द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य नवाचार आयोग के गठन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। राज्य नवाचार आयोग जनकल्याणकारी योजनाओं में नवाचार को बढ़ावा देने संबंधी सुझाव के साथ ही प्रशासनिक सेवाओं में दक्षता बढ़ाने, घोषणा पत्र के क्रियान्वयन के लिए सुझाव तथा समय-समय पर दिए गए अन्य महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर सुझाव देगा। बैठक में गोधन न्याय योजनांतर्गत गोबर से प्रति किलोग्राम वर्मी कम्पोस्ट के रूपांतरण का प्रतिशत 40 से 33 होने से वर्मी कम्पोस्ट उत्पादन में लगने वाले अतिरक्ति गोबर की लागत राशि एक रुपये की प्रतिपूर्ति सेस की राशि से भुगतान करने का निर्णय लिया गया। इसी तरह नगरीय निकाय के गोठानों में अतिरक्ति गोबर की लागत राशि एक रुपये की प्रतिपूर्ति शासन द्वारा नगरीय निकाय के गोठानों को गोबर क्रय के लिए प्रदाय राशि से किया जायेगा तथा शेष उपलब्ध राशि का उपयोग गोबर क्रय के लिए रिवाल्विंग मनी के रूप में किए जाने तथा वर्मी कम्पोस्ट के सुरक्षित भंडारण के लिए जिला कलेक्टर के अनुमोदन से गोठान परिसर में अन्य शासकीय योजनाओं के अभिसरण से गोदाम निर्माण का निर्णय लिया गया।

बैठक में छत्तीसगढ़ गौण खनिज साधारण रेत (उत्खनन एवं व्यवसाय) नियम-2019 में संशोधन के प्रारूप का अनुमोदन किया गया और चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन आयुक्त चिकित्सा शिक्षा का पद सृजित करने का निर्णय लिया गया। मालयानों से एकमुश्त (जीवनकाल/वैकल्पिक) कर उद्ग्रहण के लिए छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम-1991(क्रमांक 25 सन् 1991) में आवश्यक संशोधन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। मंत्रि परिषद ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्र एवं माडा क्षेत्र के अन्त्योदय एवं प्राथमिकता परिवारों को चना वितरण के लिए भारत सरकार के बफर स्टॉक से 8000 रूपए प्रति टन की सब्सिडी योजना अंतर्गत चना क्रय करने का निर्णय लिया। इसके साथ ही राज्य को लॉजस्टिक्सि एवं वेयर हाउसिंग हब के रूप में विकसित करने छ.ग. राज्य लॉजस्टिक्सि नीति 2022 को लागू करने का निर्णय लिया गया।

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