छत्तीसगढ़ में मरीजों से ज्यादा पैसे वसूलने वाले पांच प्राइवेट अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई

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छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य विभाग ने सरकारी योजना के तहत इलाज के दौरान मरीजों से ज्यादा पैसे वसूलने के आरोप में पांच निजी अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई की है। अधिकारियों के मुताबिक, पांच अस्पतालों में से चार अस्पतालों पर तीन लाख रुपये से छह लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया गया है जिसमें रायपुर के रामकृष्ण केयर अस्पताल पर 6.16 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया। साथ ही अस्पताल द्वारा मरीजों से लिया गया इतनी ही राशि का अतिरिक्त शुल्क लौटाने की भी बात कही गई है।

वहीं, अंजलि नर्सिंग होम पर तीन लाख रुपये, माहेर अस्पताल पर पांच लाख रुपये और शाह नर्सिंग होम पर तीन लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया और तीनों अस्पतालों को एक साल के लिए योजना से हटा दिया गया। इसके अलावा, बिलासपुर के श्री बालाजी अस्पताल के पैनल को भी एक साल के लिए निलंबित कर दिया गया है। अधिकारियों ने बताया कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और डॉ खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत सूचीबद्ध अस्पतालों के ऑडिट के दौरान अनियमितता पाए जाने के बाद अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई की गई।

जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी एक बयान के मुताबिक, हाल के ऑडिट में पाया गया कि रामकृष्ण केयर अस्पताल, अंजलि नर्सिंग होम, माहेर अस्पताल, रायपुर स्थित शाह नर्सिंग होम और बिलासपुर के श्री बालाजी अस्पताल में मरीजों से अतिरिक्त पैसे वसूले गए, जिसके बाद राज्य स्वास्थ्य सेवा निदेशक ने कार्रवाई का आदेश दिया। बयान के मुताबिक, योजना के तहत पंजीकृत अस्पतालों में इलाज के दौरान मरीजों को किसी तरह की परेशानी होने पर मरीज या उनके परिजन सीधे स्वास्थ्य विभाग के टोल फ्री नंबर 104 या 14555 पर शिकायत कर सकते हैं।

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