हिजाब विवाद के बीच हुबली-धारवाड़ में तत्काल प्रभाव से धारा 144 लागू, पुलिस ने बताई ये वजह

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कर्नाटक में हिजाब पर हंगामा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। हिजाब विवाद के बीच कर्नाटक के हुबली-धारवाड़ में पुलिस ने तत्काल प्रभाव से सीआरपीसी (CRPC) की धारा 144 लागू कर दी है। जानकारी के अनुसार, पुलिस ने हुबली-धारवाड़ में सभी शैक्षणिक संस्थानों के 200 मीटर के दायरे में 28 फरवरी तक यह आदेश लागू करने का आदेश दिया है। पुलिस आयुक्त लाभू राम ने आदेश में कहा कि 1973 की धारा 144(1) सीआरपीसी के तहत हुबली-धारवाड़ में सभी शैक्षणिक संस्थानों के 200 मीटर के दायरे में 28 फरवरी तक ये आदेश लागू किया जाता है। साथ ही यहां किसी भी प्रकार के आंदोलन और प्रदर्शन को प्रतिबंधित किया जाता है।

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