छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में कांग्रेस के दो नेताओं के खिलाफ एक होटल व्यवसायी से कथित तौर पर जबरन वसूली के सिलसिले में उच्च न्यायालय के आदेश पर मामला दर्ज किया गया है। एक पुलिस अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी। सुपेला थाना प्रभारी दुर्गेश शर्मा ने बताया कि जबरन वसूली, आपराधिक धमकी और अन्य अपराधों के लिए भिलाई नगर निगम के पार्षद राजेंद्र सिंह अरोड़ा और दिवाकर भारती के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है।
एक अधिकारी ने बताया कि होटल कारोबारी सुभाष राव ने अप्रैल में शिकायत दर्ज कराई थी कि अरोड़ा और भारती ने उनसे यह दावा किया था कि उनके होटल में पार्किंग स्थल अवैध है और उन्होंने इस मुद्दे पर एक जनहित याचिका दायर करने की धमकी दी थी। अधिकारी ने कहा, शिकायतकर्ता के अनुसार उन्होंने 27 मार्च को दोनों (नेताओं) के निर्देश पर भिलाई के एक मंदिर की दान पेटी में एक लाख रुपये डाल दिए। फिर दोनों ने पांच लाख रुपये की मांग की जिसके बाद उन्होंने पुलिस से संपर्क किया। अधिकारी ने कहा, ”पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाते हुए राव ने 18 मई को उच्च न्यायालय का रुख किया और 20 जून को अदालत ने प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया। शनिवार को अरोड़ा और भारती के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।