रायपुर। छत्तीसगढ़ के विधायकों का यात्रा भत्ता 10 रु प्रति किमी से बढ़ा कर दोगुना 20 रु प्रति किमी कर दिया है। इस संबंध में राज्य सरकार के संसदीय कार्य विभाग ने अधिसूचना जारी की है। छत्तीगसढ़ के विधायकों को अब यात्रा भत्त 10 रुपये प्रति किलोमीटर के स्थान पर 20 रुपये प्रति किलोमीटर मिलेगा। छत्तीसगढ़ विधान मंडल यात्रा भत्ता नियम, 1957 के अनुसाक, किसी सदस्य का निवास स्थान रायपुर से 8 किलोमीटर से ज्यादा दूर है, तो सत्र या सम्मेलन में भाग लेने के लिए निजी वाहन से यात्रा करने पर उसे भत्ता दिया जाता है। अभी तक यह 10 रुपये प्रति किलोमीटर था अब उसे बढ़ाकर 20 रुपये कर दिया गया है।