बिलासपुर। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने कवर्धा सड़क हादसे पर स्वतः संज्ञान लेते हुए इस मामले को जनहित याचिका मानकर राज्य सरकार से जवाब मांगा है। इस मामले की अगली सुनवाई 24 मई को होगी। गौरतलब है कि कवर्धा के कुकदूर क्षेत्र में हुए इस हादसे में 19 बैगा आदिवासियों की दर्दनाक मौत हुई थी। जिसके बाद हाईकोर्ट ने स्वतः इस मामले का संज्ञान लिया है। अदालत ने इस मामले में राज्य सरकार समेत कुल 10 लोगों को पक्षकार बनाया है।
इस मामले को न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रमेश सन्हिा ने जनहित याचिका मानते हुए इसे सूचीबद्ध किया है। न्यायालय ने बुधवार को इस दुर्घटना की सुनवाई के लिए रजिस्टर्ड किया है। अदालत ने मामले में राज्य शासन के पीडब्ल्यूडी के प्रमुख सचिव, परिवहन आयुक्त, स्टेट हाईवे और नेशनल हाईवे, जिला कलेक्टर समेत कुल 10 लोगों को पक्षकार बनाया है। उल्लेखनीय है कि इससे पहले भी चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा राज्य की खस्ताहाल सड़कों को जनहित याचिका मानकर राज्य सरकार से जवाब मांग चुके हैं।
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