प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसान भाई अब अपनी खरीफ फसलों का बीमा 31 जुलाई तक करा सकेंगे। पूर्व में जारी निर्देश के तहत बीमा कराने की अंतिम तिथि 15 जुलाई तक थी, जिसे अब बढ़ाकर 31 जुलाई कर दिया गया है। राज्य में खरीफ 2022 के तहत धान सिंचित, धान असिंचित, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, मूंग, उड़द एवं तुअर (अरहर) फसल का बीमा कृषक करा सकते है। अऋणी कृषक जो भू-धारक व बटाईदार हो, योजना में सम्मिलित हो सकते है। इस योजना अंतर्गत प्रावधानित जोखिम बाधिक रोपाई, स्थानीय आपदाएं, फसल कटाई उपरांत होने वाली क्षति तथा फसलवार पैदावार के आधार पर व्यापक क्षति अंतर्गत फसल क्षति हेतु दावा राशि का भुगतान प्रावधानानुसार किया जाता है। अधिसूचित फसल को बीमित कराने हेतु इच्छुक कृषक फसल बीमा हेतु 31 जुलाई 2022 तक नजदीकी बैंक या लोक सेवा केन्द्रों या बीमा कंपनी अथवा ग्रामीण पोस्ट ऑफिस में संपर्क कर अपने फसल को बीमित करा सकते है।